आयुध अधिनियम के 02 अभियोगों में आरोपी को करायी गयी अर्थदण्ड की सजा —*
*“ऑपरेशन कन्विक्शन” के तहत आयुध अधिनियम के 02 अभियोगों में आरोपी को करायी गयी ₹ एक-एक हजार के अर्थदण्ड की सजा —* पुलिस महानिदेशक उ0प्र0 के निर्देश पर चलाये जा रहे अभियान “ऑपरेशन कन्विक्शन” के तहत अपर पुलिस महानिदेशक वाराणसी जोन, वाराणसी “पीयूष मोर्डिया” के निर्देशन व पुलिस उपमहानिरीक्षक विन्ध्याचल परिक्षेत्र मीरजापुर “आर.पी.सिंह” के नेतृत्व […]
*“ऑपरेशन कन्विक्शन” के तहत आयुध अधिनियम के 02 अभियोगों में आरोपी को करायी गयी ₹ एक-एक हजार के अर्थदण्ड की सजा —*
पुलिस महानिदेशक उ0प्र0 के निर्देश पर चलाये जा रहे अभियान “ऑपरेशन कन्विक्शन” के तहत अपर पुलिस महानिदेशक वाराणसी जोन, वाराणसी “पीयूष मोर्डिया” के निर्देशन व पुलिस उपमहानिरीक्षक विन्ध्याचल परिक्षेत्र मीरजापुर “आर.पी.सिंह” के नेतृत्व में पुलिस अधीक्षक मीरजापुर “अभिनन्दन” द्वारा जनपद में महिला सम्बन्धित अपराध सहित लूट, हत्या, डकैती, धर्म परिवर्तन, गोवध अधिनियम व अन्य जघन्य अपराधों में प्राथमिकता के आधार पर लगातार गुणवत्तापूर्ण विवेचना तथा अभियोजन की सशक्त एवं प्रभावी पैरवी करायी जा रही है ।
उक्त अभियान के क्रम में थाना अहरौरा पर आयुध अधिनियम से सम्बन्धित पंजीकृत 02 अभियोगों में पुलिस द्वारा प्रभावी पैरवी करते हुए गवाहों को मा0न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत कर गवाही करायी गयी । अभियोजन अधिकारी-अम्बरीश पाण्डेय, विवेचक-उपनिरीक्षक जे.पी.सिंह व ए.पी.मौर्या, कोर्ट मुहर्रिर-आरक्षी अजय यादव तथा पैरोकार-मुख्य आरक्षी शिवकुमार यादव द्वारा प्रभावी पैरवी की गयी । जिसके परिणाम स्वरूप मा0न्यायालय अपर सिविल जज(जू.डि.)-01, मीरजापुर-अंकित कुमार त्यागी द्वारा थाना अहरौरा पर पंजीकृत मु0अ0सं0-27/1996 व मु0अ0सं0-164/1997 समस्त अन्तर्गत धारा 25 आयुध अधिनियम से सम्बंधित अभियुक्त-ताड़कनाथ पुत्र टेंगरी निवासी भवानीपुर थाना अहरौरा जनपद मीरजापुर को उपरोक्त दोनो मुकदमें में जेल में बितायी गयी अवधि एवं ₹ एक-एक हजार के अर्थदण्ड की सजा सुनायी गयी, अर्थदण्ड अदा न करने पर 07 दिवस के अतिरिक्त सा0कारावास की सजा भुगतनी होगी ।